अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु 22 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
Govt to be loan guaranter of ST in chhattisgarh
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रायगढ़:- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय रायगढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिये ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 22 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
आंशिक ऋण गारंटी योजना विस्तार से …
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुये है। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए टे्रक्टर ट्राली योजना में लक्ष्य-01 (इकाई लागत 9.08 लाख रु.), पैसेंजर व्हीकल योजना लक्ष्य-01 (इकाई लागत 6.626 लाख रु.), गुड्स कैरियर योजना लक्ष्य-1 (इकाई लागत 6.253 लाख रु.), स्माल बिजनेस योजना लक्ष्य-2 (इकाई लागत 1 लाख रु.), स्माल बिजनेस योजना लक्ष्य-2 (इकाई लागत 2 लाख रु.), स्माल बिजनेस योजना लक्ष्य-3 (इकाई लागत 3 लाख रु.), आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना लक्ष्य-01 (इकाई लागत 1 लाख रु.)तथा बैटरी ऑपरेटर ई-रिक्शा लक्ष्य-1 (इकाई लागत 2.155 लाख रु.) की योजना शामिल है।
ऋण गारंटी योजना की शर्ते व नियम ……..
इस योजना के तहत आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो एवं आवेदक संबंधित जाति वर्ग का होना चाहिये। आवेदक रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो एवं आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो।
सभी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये। पूर्व में ऋण/अनुदान नहीं लिया है का शपथ पत्र, टे्रक्टर ट्राली योजना के लिये 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है एवं वाहन संबंधी योजना में आवेदक के पास वैध कर्मशियल लायसेन्स होना अनिवार्य है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं पता ….
आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में प्राप्त कर 22 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक जमा किये जा सकते है। आवेदन की फोटोकापी, आवेदन में कांट-छांट, ओवर राईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में कायालीयन दिवस में संपर्क कर सकते है।