छत्तीसगढ़ लाउडस्पीकर बैन: परीक्षाओं के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध….आदेश जारी
महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने परीक्षा कार्यक्रम 2023 को मद्देनजर रखते हुए आज दिनांक 22 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है। विगत मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा 1 मार्च 2023 से 25 मई 2023 तक आयोजित होंगी।
बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो यह प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यां के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने के लिए संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।
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