CG Vyapam Mahila Supervisor Result 2022 Merit List, Cut-Off:- आज हम आपको महिला एवं बाल विकास विभाग ने चयनित महिला सुपर वाइजर की सूचि के बारें में पूरी जानकारी देने वाले हैं ! छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित चयन परीक्षा वर्ष 2021 में चयनित अभ्यर्थियों की सूचि जारी कर दी गई है।
CG Vyapam Mahila Supervisor Result 2022 – Check Merit List चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा में वेतनमान 5200 – 20200 +2400 वेतनमान में चयनित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख दर्शाए गए जगह पर आगामी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से पदस्थ करता है। CG Mahila Bal Vikas Supervisor Result 2022 – Expected Cut off
CG Mahila Supervisor Merit List 2022 कैसे करें
इसके लिए आपको निचे दिए गये लिंक पर क्लीक करना होगा !
अब आपके सामने इसका पीडीऍफ़ खुल जायेगा !
जिसे आप डाउनलोड कर के देख सकते हैं अपना नाम लिस्ट में आया की नही !
इसके बारें में और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सप ग्रुप से जुड़ें !
महत्वपूर्ण लिंक :- Pura Pdf ke liye niche clik karen
उपरोक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:
1. नियुक्त पर्यवेक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
2. यह नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 372 / 260/ वि / नि/चार / 2020. दिनांक 29.07.2020 के अनुसार परिवीक्षा अवधि पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन का 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा।
स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें परिवीक्षा अवधि समाप्ति पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन नियमन किया जायेगा।
परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
CG Mahila Supervisor Result 2022 vyapam.cgstate.gov.in
3. अस्थायी नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के अनुसार संबंधित पर्यवेक्षक की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर पता निखार 10 जब बेटी की होगी प्रगति पर की होगी सीन्नति बेटी बचाओ बेटी प 110 समाप्त की जा सकेंगी।
नोटिस देने के पहले या बाद में वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह की अवधि में से जितनी अवधि कम हो, उस अवधि के वेतन-भत्ते का भुगतान करना होगा।
CG Mahila Supervisor Merit List 2022
संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन-भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित पर्यवेक्षक से भू-राजस्व की बकाया के भांति वूसली योग्य होगी।
4. इन अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 इत्यादि शासकीय नियमों / निर्देशों के अधीन होंगी।
5. नियुक्त पर्यवेक्षकों को कार्यभार ग्रहण करते समय या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के एक माह के भीतर जिला चिकित्सा बोर्ड का शासकीय सेवा में योग्य होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा चिकित्सा बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
CG Mahila Supervisor Result 2022 Link (घोषित) Download CG
6. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। कार्यभार ग्रहण करते समय निर्धारित प्रपत्र में चरित्र सत्यापन संबंधी जानकारी दी जानी होगी। पुलिस सत्यापन में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा के लिये अनर्ह / अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
7. नियुक्त पर्यवेक्षक के द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता / अर्हता संबंधी दस्तावेजों (भूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, निःशक्तजन हेतु कार्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र इत्यादि) की एक-एक अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल दस्तावेजों के