Chhattisgarh Board Exam 2023: कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शिक्षण सत्र 2022-23 के वार्षिक एवं बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों की पढाई में बाधा उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ जिले की सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग को आदेश जारी कर प्रतिबंधित कर दिया है।Police and administration will not wait for complaint if DJ plays after 10 pm, action will be taken immediately
जारी आदेश में उल्लेख है कि कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4.5.10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत तीव्र संगीत पर प्रतिबंध रहेगा।.
ग्रामीण क्षेत्र में बेधड़क ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
शहर में कार्यवाही का थोड़ा बहुत भय भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेधड़क ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। किसी के शादी विवाह में बजाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र को बंद करवाने पर आपसी मनमुटाव की स्थिति निर्मित हो जाती है।
दिन-रात अन्य आयोजन भी हो रहे
हड़ताल और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। रही-सही कसर जनप्रतिनिधियों के रैली स्वागत में भी ढोल ताशा बजाए जा रहे हैं। सामने होली का त्याेहार है, इसलिए गली मोहल्ले में कई प्रकार के आयोजन हो सकते है। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई होगी।
100 या 112 नंबर में करें शिकायत
परीक्षा के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए नियम काफी पहले से बना हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में देर रात तक ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो इस असुविधा की शिकायत 100 नंबर डायल कर जिला कंट्रोल रूम व डायल 112 में की जा सकती है।
कार्रवाई के मिले हैं निर्देश
# डीजे, बैंड संचालकों की बैठक रखी गई थी। जिसमें नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। शहर या उसके आसपास रात के समय तेज आवाज में डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर कार्यवाही करने के निर्देश मिले हैं। लखेश केवट, थाना प्रभारी जांजगीर