प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
Applications invited for loan under Prime Minister ...PMEGP Yojana 2020
मित्रो आज हम आपके लिए एक और योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ले के आये हैं , आप इसे अच्छे से समझ कर आवेदन कर सकते हैं ,आइये जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से …इसका उद्देश्य, इसके के लिए पात्रता, तथा लाभ,आवश्यक दस्तावेज़ सब आप को निचे बताया गया हैं अधिक जानकारी के लिए निचे क्लिक करें
अधिकतम 10 लाख रूपये एवं उद्योग इकाई हेतु 25 लाख रूपये तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता
गरियाबंद :- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गरियाबंद द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 हेतु आवेदकों से आॅनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत सेवा इकाई हेतु
अधिकतम 10 लाख रूपये एवं उद्योग इकाई हेतु 25 लाख रूपये तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है। आप से निवेदन हैं की आप पूरा आर्टिकल जरुर देखें
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ……
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से मिली जानकारी अनुसार PMEGP Yojana 2020 इच्छुक आवेदक जो गरियाबंद जिले के निवासी है वे अपने समस्त दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट केवीआईसीआॅनलाईन डाॅट जीओवी डाॅट इन पर आॅनलाईन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज …….
आवेदन के साथ आवेदक का आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/विकलांग प्रमाण पत्र/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (अंक सूची की फोटोकापी), ग्राम पंचायत/नगर पंचायत का जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाॅ उद्यम स्थापित करना चाहते है),
गरियाबंद :- प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संयुक्त जिला कार्यालय स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कक्ष क्रमांक-92 , दूरभाष 07706-241268 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। क्रमांक – 1277/सोरी/
जशपुरनगर। जिला व्यापार एवं उद्योग द्वारा जिले के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विभिन्न उद्यम प्रारंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
आवेदक अपना आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग महाप्रबंधक जिला जशपुर के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा डाक के माध्यम से 25 जुलाई तक जमा कर सकते हैं।
आप अपने – अपने जिले में आप सम्पर्क कर सकते हैं ,छत्तीसगढ़
योजना का नाम:- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना
उद्देश्य :- रोजगार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया
ऑफिसियल वेबसाइट:- http://www.kviconline.gov.in/
मिलेगा 25 लाख का लोन, साथ में 35 प्रतिशत सब्सिडी
अगर आप ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं तो सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है.
- ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी
- उद्योग आरम्भ करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 5% पैसा खुद को ही देना होगा ।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में लोन की पात्रता
- आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर ही योजना का लाभ मिलता है।
- सेल्फ हेल्प गु्रप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो।
- सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी।
- सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था।