सीजी न्यू योजना 2021:- छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेंगे ₹50,000 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष योजना लाई है ! इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा घर वालो को ये जानने के लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक पूरा पढ़ें !
इस योजना के तहत कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 50000 की सहायता राशि दी जाएगी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आवेदन प्रारूप और जिलावार आंकड़े किस संपूर्ण नियम व शर्तें जारी कर दिया गया है अगर दोस्तों आपके आसपास या आपके परिवार में किसी की मृत्यु कोरोना सी हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 30 दिन के भीतर तभी आपको इसकी 50000 की सहायता राशि उपलब्ध शासन द्वारा कराया जाएगा !
नोट :- आवेदन के 30 दिन में अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि से प्रार्थी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़…
आवेदन प्रारूप आपको नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लिंक पर मिल जाएगा साथ ही दोस्तों आपको हम आवश्यक दस्तावेज को भी जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौनसे आवश्यक दस्तावेज मंगाया गया है !
- CDAC द्वारा जारी कोविड – 19 से मृत्यु के समबन्ध में प्रमाण पत्र।
- आवेदक के आधार नंबर की छाया प्रति।
- आवेदक के बैंक खाते के पहले पृष्ट का फोटोकॉपी।
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तहसील, जिला कार्यालय और निगम क्षेत्र में आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करें
आदेश में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार करें। साथ ही प्रत्येक तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच व सत्यापन करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि मृत व्यक्तियों के परिजनों से से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर उनको अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। आबंटन के लिए मांग पत्र राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।
आवेदन कैसे करें
जैसे की दोस्तों आपको पता है की कोरोना से मृतक आश्रितों को 50 हजार रुपए छ.ग सरकार द्वारा दिया जायेगा, इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आपके किसी फैमली मेम्बर की मृतु कोरोना से हुई है या आपके आसपास किसी का हुआ है तो ….आप इसके लिए ऑफ लाइन आवेदन कर सकते हैं ,इसके लिए बहुत जल्द आपके ग्राम स्तर या तहसील (ब्लॉक) पर आवेदन जमा करना होगा इसके लिए सभी आवश्यक प्रचार-प्रसार कलेक्टर अपने जिले में करेंगे ! आपको आपके सरपंच द्वारा इसके बारें में जानकारियाँ मिल जाएगी !