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छत्तीसगढ़ पहली कक्षा से 8वीं तक के छात्रों को नहीं कर सकते फेल, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को फ़ेल नहीं करने के निर्देश दिए हैं. विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं. इस साल के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है. लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी हुआ है. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक को आदेश जारी किया गया.

बता दें कि 15 अप्रैल के बाद छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. 1 मई से आगामी शिक्षा सत्र के अतिरिक्त कार्य शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किये जाएंगे.

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